Monday, March 7, 2011
निजी विद्यालयों से नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिकार के तहत मांगी सूचना
नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत निजी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों से सूचना मांगी गई है। ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी प्रेमचन्द काकड़ा ने निजी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षण संस्थानों के संस्था प्रधानों से नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम २००९ के अन्तर्गत ९ मार्च तक संस्था संबधी संस्था का नाम, पंजियन क्रमांक, मान्यता, कक्षावार छात्र संख्या, अनुदान व भूमि आवंटन संबधी सूचना ब्लॉक शिक्षा कार्यालय में भेजने के निर्देश दिए है।
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